शायद
३ अक्टूबर से देश में जी एस टी केअंतर्गत ई बिलिंग प्रारम्भ होने जा रही है ,जिसमे अपना माल भेजने से पहले डिपार्टमेंट से ओ टी नंबर लेना होगा और उसके बाद निश्चित समय में माल क्रेता के स्थान पर भेजना अनिवार्य होगा और यदि आपं किसी कारण वश जैसे की ट्रांसपोर्ट का ना मिलना अथवा और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण माल नहीं पहुंचा सके तो वो पहले वाला बिल कैंसिल करके अगले दिन नया बिल बनाकर ओ टी नंबर लेना होगा और फ्रेट जोड़कर उसपर भी जी एस टी लगाना होगा जो बाद में रिफंड मिलेगा ,लो जी कर लो बिज़नेस ,जय मोदी राज ,जय जेटली महाराज ,लगता है व्यापारी इस सरकारन का जड़खरीद गुलाम है
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